डिजाइन (अभिकल्प)

औद्योगिक डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया डिजाइन अधिनियम 2000, के अंतर्गत नियंत्रित होती है │  डिजाइन किसी  आकार, विन्यास, स्वरूप, अलंकरण अथवा किसी भी लेख पर लागू रंगों के दो या तीन आयामी (या दोनों रूपों) संयोजन को संदर्भित करता है│


यह किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया या तरीकों (हस्त-चालित यांत्रिक या रासायनिक) से विनियोग किये जा सकने योग्य होना चाहिए जो कि अपने आप में स्वतंत्र अथवा एक संयुक्त प्रक्रिया हो सकती है, जिसके उपरांत परिपूर्ण वस्तु द्रष्टि-आधारित आकलन में अत्यंत आकर्षक व्यतीत हो │ डिजाइन किसी भी विधा या निर्माण के सिद्धांत अथवा किसी यांत्रिक उपकरण मात्र को नहीं माना जा सकता │ किसी ट्रेडमार्क या किसी कलात्मक कार्य को भी डिजाईन नहीं माना जा सकता │


भारत में किसी डिजाइन के पंजीकरण की अवधि 10 वर्ष के लिए है जो कि 5 अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है │


हमारी सेवाओं में निम्न सम्मिलित हैं:


पीसीटी और राष्ट्रीय चरण आवेदन!